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पत्रकार से अभद्रता और मारपीट पड़ी महंगी , धूमा थाने में हुई F I R पांच धाराओं में लगा केस


सिवनी

जैसा कि सरकार द्वारा बोला गया था कि किसी भी पत्रकार के साथ बदसलूकी एवं अभद्रता की जाती है तो अपराधियों को बक्सा नहीं जाएगा। साथ-साथ ऐसे अपराधियों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अभद्रता करने वालों पर 50000 जुर्माना के साथ-साथ आसानी से जमानत नहीं दी जाएगी। अब इस संबंध में ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर धूमाथाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मीडिया संगठन अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ एवं मारपीट की गई उस पर महेंद्र अग्रवाल के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई हे एवं अपराधियों पर पांच धाराओं में केस दर्ज हुआ। कुछ लोग दबंगी और अपने पैसे के घमंड में चुर रहते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं ऐसा ही एक वाक्या थाना मैं धूमावती मंदिर गेट के सामने आया जहां पर अमोल साहू जो की आदेगांव चमारी निवासी हैं इनके द्वारा दूसरे आदमी के धक्का लगकर गाड़ी में सामने आ गए थे ना गाड़ी इनको एक भी लगी ना कुछ हुआ लेकिन अपने रुतबे के चक्कर में इतना गुस्सा आया कि पत्रकार महेंद्र अग्रवाल की कालर पड़कर मारपीट शुरू कर दी ,इसके बाद उनके दामाद सुनील साहू पिता रमेश साहू भी आ गए और दोनों ने मिलकर मारपीट की। इस मामले की शिकायत पत्रकार महेंद्र अग्रवाल द्वारा धूमा थाने में जाकर प्रति शिकायत दी गई ।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आपको किसी की गाड़ी से धक्का या एक्सीडेंटल होता है तो उसे मारपीट करना या कानून को अपने हाथ में लेने का नहीं है आप जाकर संबंधित थाने में शिकायत करें और जो कानूनी कार्रवाई होगी वह न्याय के हिसाब से किया जाएगा लेकिन कुछ लोग अपनी दबंगी और दादागिरी के चक्कर में चालक के ऊपर हातपाई करते हैं जो कि गलत है ।
धूमा थाना में अमोल साहू निवासी आदेगांव जेरी चमारी , सुनील साहू पिता रमेश साहू धूमा निवासी के ऊपर विभिन्न धाराओं पर हुई FIR

1/भारतीय न्याय संहिता वीएस 2023/296
2/भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023/115(2)
3/भारतीय न्याय संहिता वीएस 2023/351(2)
4/भारतीय न्याय संहिता वीएस 2023/133
5(भारतीय न्याय संहिता वी एन एस 2023/3(5)

इन पांच धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

संभागीय प्रतिनिधि अजय कर्वेती उदघोष समय न्यूज

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